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Chandigarh Chandigarh चंडीगढ़पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली पुलिस को लुधियाना के पत्रकार और पुलिसकर्मियों पर यौनाचार का आरोप लगाने वाली महिला सुखदीप कौर को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा इस मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई के डायरैक्टर को भी पार्टी बनाने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 मई निर्धारित की है। इससे पहले सुनवाई जुलाई में होनी थी।
हाईकोर्ट ने यह निर्देश सुखदीप की उस याचिका पर दिए हैं, जिसमें उसने आरोप लगाया कि पत्रकार तरसेम लाल ने उसके भाई को अगवा कर लिया है और उसकी जान को भी खतरा है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि वह सुखदीप कौर को मोहाली पुलिस की सुरक्षा दे।
हाईकोर्ट ने सीबीआई के डायरैक्टर को पार्टी बनाते हुए सीबीआई के प्रतिनिधि को इस मामले में अगली तारीख पर कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है। इससे पहले मामले की तारीख 7 जुलाई थी, जिसमें कि हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार, लुधियाना पुलिस प्रमुख, पत्रकार तरसेम लाल घई, पुलिसकर्मी और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। हाईकोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुनवाई की अवधि घटाते हुए 15 मई कर दी है।