नई दिल्ली.
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मशहूर चित्रकार एमएफ हुसैन को राहत देते हुए उनके खिलाफ हिंदू देवियों के अश्लील पेंटिंग्स बनाकर धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के आरोप में दर्ज आपराधिक मामला रद्द कर दिया है।
जस्टिस संजय किशन कौल ने मामले को आधारहीन बताते हुए कहा कि यह भिन्न अभिमत का मामला है, जो आपराधिक मामले का आधार नहीं बन सकता है। कोर्ट ने तीन अलग-अलग स्थानों पर दायर शिकायतों के आधार पर हुसैन के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक प्रक्रिया रद्द कर दी है। इसके पूर्व हाईकोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विभिन्न राज्यों में दायर मामलों की यहां की पटियाला हाउस कोर्ट में एक साथ सुनवाई चल रही थी।
गौरतलब है कि विवादास्पद चित्रों के भारी विरोध के बाद हुसैन आत्म निर्वासन में दुबई में रह रहे हैं।