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किडनी सरगना की जमानत याचिका खारिज

अंबाला. करोड़ों रुपए के किडनी कांड के मुख्य आरोपी डॉ. अमित कुमार तथा उसके अस्पताल की नर्स लिंडा के जमानत आवेदन को यहाँ की एक अदालत ने खारिज कर दिया।

सीबीआई मजिस्ट्रेट अब्दुल मजीत ने हालाँकि इस कांड के तीन अन्य आरोपियों रमेश, उमेश तथा सुरेश को जमानत दे दी। डॉ. अमित के वकीलों ने अदालत में कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिन के भीतर धारा 167 के तहत आरोप पत्र दायर किया जाना चाहिए।

सीबीआई चूँकि निर्धारित समय के भीतर अदालत में आरोप पत्र दायर नहीं कर सकी है, अत: अमित कुमार और लिंडा को जमानत दी जानी चाहिए।





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