इंदौर. एक व्यापारी के साथ तंजानिया की एक कंपनी ने चार करोड़ की धोखाधड़ी करते हुए कॉपर वायर के स्थान पर पत्थर भेज दिए। व्यापारी ने कोर्ट की शरण ली जिसके बाद आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा कायम हो पाया।
पलासिया की मनीषपुरी कॉलोनी निवासी रमण पिता परमजीत सलूजा की पीथमपुर में ज्योति कॉपर क्रॉफ्ट कंपनी है। उन्होंने ब्रोकर प्रकाश पिता शांतिलाल साहा के माध्यम से तंजानिया की एक कंपनी से चार करोड़ के कॉपर वायर का सौदा किया। दिसंबर 2007 में जाहज से माल मुंबई पहुंचा फिर वहां से पीथमपुर लाया गया।
यहां जब माल की जांच की गई तो कॉपर वायर के स्थान पर पत्थर मिले। इस पर श्री सलूजा ने कोर्ट में परिवाद लगाया। पांच माह तक चली जांच के बाद कोर्ट ने मामला सही पाया और पलासिया पुलिस को संबंधित लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस कायम करने के निर्देश दिए।
इस आधार पर शुक्रवार रात पुलिस ने प्रकाश साहा, बालू बोकाना, कालुंबी बेबा, मदीनी असीनी के प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोया सेमा, बड्रोनली, एस इब्राहिम सहित तंजानिया के कस्टम अधिकारी के विरुद्ध मामला दर्ज किया।