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पुराने वाहनों का कराना होगा नया पंजीयन

ग्वालियर. लाइफटाइम टैक्स जमा कर चुके वाहन स्वामियों को अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का पंजीयन फिर से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में कराना होगा। अपर मुख्य सचिव विनोद चौधरी ने इस संबंध में प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारियों से कहा है कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39 के तहत मोटरयानों का पंजीयन अनिवार्य है।

कोई भी मोटरयान तभी संचालित होगा, जब वह यान परिवहन कार्यालय में पंजीकृत हो। अधिनियम की धारा 41(7) कहती है कि परिवहनयान से भिन्न मोटरयान कार, जीप, मोटरसाइकिल व स्कूटर का जीवनकाल पंजीयन 15 वर्ष तक विधिमान्य है। इस प्रकार एक्ट के अनुसार पंजीकृत वाहनों का नवीनीकरण आवश्यक है। इसमें नियम 81 के तहत पुनर्पंजीयन के लिए शुल्क भी निर्धारित है। शासन के निर्देशों में कहा गया है कि जो वाहन स्वामी अपने 15 साल पुराने वाहनों का पंजीयन फिर से नहीं कराते हैं, उनके खिलाफ एक्ट की धारा 39 के तहत कार्रवाई की जाए।

अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि इस प्रक्रिया को लागू करने से पहले विभिन्न माध्यमों से वाहन मालिकों को जागरूक भी किया जाए। इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में कार,जीप के लिए 300 रुपए व स्कूटर व मोटरसाइकिल के लिए 250 रुपए शुल्क जमा कराकर पुनर्पंजीयन सुनिश्चित किया जा सकता है ।





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