नई दिल्ली. आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच वापस लिए जाने संबंधी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इंकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को तय की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सीबीआई का भी जवाब तलब किया है।
ताज हैरिटेज कॉरीडोर घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बाद सीबीआई ने मायावती के खिलाफ 5 अक्टूबर 2003 को एफआईआर दर्ज की थी। इस पर माया कह चुकी हैं कि एफआईआर दर्ज किया जाना अवैधानिक है और सीबीआई ने कोर्ट के निर्देश को गलत तरीके से लिया है क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ जांच के आदेश दिए थे।