नई दिल्ली. भारतीय प्रबंधन संस्थान में दाखिले जारी रहेंगे और ओबीसी आरक्षण यथावत रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का बदलते हुए यह आदेश दिया है।
आईआईएम में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई करने के बाद फैसला देते हुए आरक्षण पर रोक लगा दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई कोर्ट के फैसले से उलट आदेश देते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा।
सुप्रीमकोर्ट ने शुकव्रार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें आईआईएम संस्थानों सहित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के तहत प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था।
न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश अस्थाई होंगे और वे उसके समक्ष निलंबित मामले में अंतिम आदेश के नतीजे पर निर्भर करेंगे। सुप्रीमकोर्ट ने दिल्ली, कलकत्ता और बंबई के हाईकोर्टो में लंबित ओबीसी कोटे से संबंधित सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी।/p>