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अब पट्टे के साथ टाइटल की भी गारंटी

जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) और हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं में अब सरकार पट्टे के साथ टाइटल (भू स्वामित्व) की भी गारंटी मिलेगी। इसके लिए भूखंडधारी को आरक्षित दर की 10 फीसदी तक अतिरिक्त राशि जमा करानी होगी। उसके बाद यदि भूखंड के स्वामित्व को लेकर कोई विवाद होता है तो उससे संबंधित संस्था निबटेगी।

गारंटीड टाइटल अधिनियम का सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है। शनिवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इसे हरी झंडी मिलने की संभावना है। स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग के अनुसार कानून में तो गारंटीड टाइटल के लिए आरक्षित दर की 25 फीसदी राशि तक जमा कराने का प्रावधान किया गया है।

इसी माह हुई कमेटी की बैठक में यह सुझाव आया कि 25 फीसदी राशि ज्यादा है, इसे कम किया जाना चाहिए, नहीं तो लोग गारंटीड टाइटल नहीं लेंगे। इस पर विभाग की ओर से आरक्षित दर का साढ़े सात अथवा दस फीसदी राशि ही लिए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इस राशि से एक कोष स्थापित किया जाएगा, यदि किसी टाइटल पर भविष्य में विवाद होता तो इस कोष से ही मुआवजा राशि दी जाएगी।

जेडीए-हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं पर होगी लागू : सरकार का मानना है कि गारंटीड टाइटल योजना को प्रयोग के तौर पर सबसे पहले जेडीए, नगर सुधार न्यास और राजस्थान आवासन मंडल की योजनाओं में ही लागू किया जाए।

इन संस्थाओं की स्कीमों का असर देखने के बाद ही कृषि भूमि पर बसी कालोनियों के नियमन मामलों में भी इसे लागू किया जाए।

पहले भूखंड फ्री होल्ड कराना होगा: टाइटल की गारंटी लेने वाले भूखंड स्वामी को सबसे पहले लीज राशि एक मुश्त जमा करवाकर भूखंड को फ्री होल्ड कराना होगा। उसके बाद ही गारंटीड टाइटल मिलेगा।

व्यावसायिक और संस्थाओं को भी मिलेगी गारंटी: विभागीय सूत्रों के अनुसार आवासीय कालोनियों के साथ-साथ व्यावसायिक और संस्थानिक उपयोग के लिए जमीनें आवंटित कराने वाले भी टाइटल की गारंटी ले सकेंगे।

कानून का मसौदा तैयार: गारंटीड टाइटल अधिनियम कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस पर विभागीय स्तर पर कई मीटिंग भी हो चुकी हैं। इसमें अधिकांश कमियों को दूर कर लिया गया है। इसे शनिवार को मुख्य सचिव के साथ होने वाली बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा।
-परविंदरसिंह पंवार, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग





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