नई दिल्ली.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सरबदीप सिंह विर्क को शुक्रवार को बड़ी राहत देते हुए महाराष्ट्र सरकार को उन्हें उनके रैंक के हिसाब से पद पर तैनात करने का आदेश दिया। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को पंजाब सरकार की दायर अपील का निपटारा 31 मई तक करने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की पंजाब बैंच ने इससे पहले अपने एक आदेश में विर्क का निलंबन रद्द कर दिया था। विर्क को पंजाब सरकार ने निलंबित कर दिया था। कैट के इस फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की हुई है।
16 अप्रैल को दिए गए अपने अंतरिम अदेश में कैट की मुंबई बैंच ने भी महाराष्ट्र सरकार से विर्क को 15 दिनों के भीतर पोस्टिंग करने के लिए कहा था। इस फैसले के खिलाफ पंजाब सरकर कैट की दिल्ली बैंच में अपील की थी और उस पर स्थगन आदेश ले लिया था।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से पंजाब कैट के आदेश पर दिए गए स्थगन आदेश के खिलाफ विर्क ने 8 मई को विशेष अनुमति याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।