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बैंकिंग भी अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में

चंडीगढ़. प्रशासन ने बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को पब्लिक यूटिलिटी सर्विसिज में शामिल कर दिया है। वीरवार को जारी आदेश में कहा गया है कि इस फैसले से कई लोगों को फायदा होगा क्योंकि बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज के लोगों के साथ बहुत से विवाद रहते हैं।

जिन लोगों के लोन और इसकी रिकवरी से संबंधित विवाद चल रहे हैं उन्हें अब परमानेंट लोक अदालत में आपसी रजामंदी से सुलझाया जा सकता है। इससे न केवल केसेज जल्दी निपटेंगे बल्कि लोगों और बैंक दोनों का वक्त भी जाया नहीं होगा।

साथ ही रेगुलर अदालतों का बोझ भी कम होगा। परमानेंट लोक अदालत सेकटर-17 में स्थापित की गई है और ऐसे मामलों में लोक अदालत में किसी तरह की कोर्ट फीस भी नहीं ली जाती है।





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