अम्बाला सिटी. पुलिस ने हेडकांस्टेबल के खिलाफ लड़ाई झगड़े का जो केस बनाया था उसे डच्यूटी मजिस्ट्रेट ने अनसुना कर दिया। यह संज्ञान कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद किया।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट डाक्टर अब्दुल माजिद ने पुलिस को एक जुलाई तक कोर्ट में जवाब देने के लिए कहा है, ताकि हेडकांस्टेबल प्रदीप तथा महिला की जमानत याचिका पर सुनवाई हो सके। अदालत में महिला के पति रमेश भोला के वकील ने कहा कि पुलिस ने हेडकांस्टेबल को बचाने के लिए केस का रुख पलट दिया है, जबकि इस मामले में वेश्यावृत्ति की धारा लगनी चाहिए।
पुलिस ने हेडकांस्टेबल को बचाने के लिए इसे झगड़े का रूप दिया है। शुक्रवार सुबह सिटी पुलिस ने शिवालिक कालोनी स्थित एक मकान से हेडकांस्टेबल व एक महिला को रंगरलियां मनाते हुए काबू किया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था।