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Madhya Pradesh
Gwalior Gwalior शिवपुरी. पिछोर अनुविभाग के भौंती कस्बे में 23 जून को बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किए गए चार युवक निर्दोष हैं। उन्हें झूठी रिपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया, जबकि उन्होंने बलात्कार नहीं किया था। यह खुलासा कथित तौर पर बलात्कार का शिकार हुई महिला ने किया है। महिला ने गत दिवस पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक को शपथ पत्र देकर कहा है कि बलात्कार की यह रिपोर्ट उसके माता-पिता ने उसे गुमराह कर दर्ज कराई थी। जबकि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं।
गौरतलब है कि भौंती निवासी पिंकी (22) पुत्री दयाराम कोली ने गत 23 जून को अपने माता-पिता के साथ भौंती थाने आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के ही अच्छेलाल पुत्र वृंदावन, रामबाबू पुत्र भुजबुल, पवन और राजू कोली पुत्रगण बिहारी कोली ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया है। इस मामले में भौंती थाना पुलिस ने आरोपीगण के खिलाफ भादंवि की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर अगले ही आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
इस मामले में नया मोड़ बीते रोज तब आया, जब कथित तौर पर बलात्कार की शिकायत पिंकी ने ग्वालियर पहुंचकर पुलिस महानिरीक्षक को एक शपथ पत्र दिया। इसमें पिंकी ने साफ किया कि उसकी शादी उसके पिता ने 20 हजार रुपए लेकर एक 35 साल के व्यक्ति के साथ कर दी थी, जो उसे शराब पीकर पीटता था, इसलिए उसने अपने पति को छोड़ दिया और वह भौंती में पवन कोली के साथ रहने लगी।
शपथपत्र में महिला ने कहा कि 23 जून को उसके माता-पिता उसे थाने ले गए थे, यह कहकर कि पवन से चल रहे विवाद को खत्म करना है। इसी आधार पर उसके हाथ से कोरे कागजों पर दस्तखत करा लिए। बाद में उसे पता चला कि उसके पिता ने चार लोगों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जबकि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है।
थाने में पुलिसकर्मियों ने की छेड़खानी महिला ने अपने पिता पर उसे बंधक बनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि उसके पिता ने उसे एक दिन रात भर थाने में रखा, जहां उसके साथ पुलिसकर्मियों ने छेड़खानी की। इसका विरोध जब उसने किया तो उसके पिता ने उसे डांट दिया।
पूर्व प्रकरण के खात्मे का प्रयास होगा
मंगलवार को उक्त महिला एसपी डीसी शर्मा को शपथपत्र देने पहुंची। इस पर श्री शर्मा ने कहा कि उन्होंने पिछोर एसडीएम को उक्त महिला के बयान धारा 164 के तहत लेने के लिए पत्र लिखा है। बयान के आधार पर महिला व उसके पिता के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराने का प्रकरण दर्ज किया जाएगा और पूर्व के प्रकरण में खात्मे का प्रयास किया जाएगा।