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पार्किग लाइट नहीं तो जुर्माना

भोपाल. शहर की सड़कों पर रात में पार्किग लाईट ऑन किए बिना वाहन पार्क करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने वाली है। इस तरीके के कृत्य नियमों का उल्लंघन तो हैं ही, ऐसे वाहन कई बार दुर्घटना का कारण भी बनते हैं।

हाईकोर्ट ने 27 जून को निर्देश दिए हैं कि पुलिस एवं परिवहन विभाग लापरवाही से की गई पार्किग पर रोक लगाने के लिए विस्तृत जन जागरूकता अभियान चलाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करे।

न्यायालय को भरोसा है कि विभागों की इस कार्रवाई से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने पुलिस एवं परिवहन विभाग से दो महीने बाद स्थिति स्पष्ट करने के लिए पुन: रिपोर्ट मांगी है।

क्या है नियम: केंद्रीय मोटरयान नियम की 109/177 धारा के अनुसार अगर कोई अपना वाहन बिना पार्किग लाईट ऑन किए सड़क पर पार्क करता है तो उसके खिलाफ चालानी की कार्रवाई कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया जा सकता है। इसके साथ ही मौके पर ही जुर्माना रसीद भी काटी जा सकती है।

अभियान की रूपरेखा तैयार: मप्र पुलिस द्वारा जुलाई एवं अगस्त में विशेष अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। इसमें सड़क पर, विशेषकर राजमार्गो पर खड़े वाहनों की रात के समय चैकिंग की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

एसपी को प्रतिवेदन भेजने के निर्देश: पीटीआरआई के पुलिस अधीक्षक योगराज सिंह ने बताया कि मप्र पुलिस महानिदेशक एसके राउत ने न्यायालय के निर्देश को गंभीरता से लेते हुए राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को दो महीने तक अभियान चलाने के बाद विस्तृत पालन प्रतिवेदन भेजने के आदेश दे दिए हैं।

>> सभी जिलों में पदस्थ पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में निर्देश दिए जा चुके हैं।
वीके पवार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, यातायात मप्र

>> नियमों का पालन न करने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई में पुलिस विभाग की प्रमुखता रहेगी, परिवहन विभाग उन्हें अपना सहयोग प्रदान करेगा।
एनके त्रिपाठी, आयुक्त, परिवहन विभाग





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