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Madhya Pradesh
Gwalior Gwalior ग्वालियर. लाइसेंस लिए बिना अब लोगों को सुरक्षा नहीं की जा सकेगी। बिना लाइसेंस सिक्यूरिटी एजेंसी चलाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसीज को लाइसेंस दिए जाने के लिए छह महीने से चल रही प्रक्रिया दो दिन पहले समाप्त हो गई। इस प्रक्रिया के बाद ग्वालियर रेंज में 37 सिक्यूरिटी एजेंसीज को सुरक्षा का लाइसेंस दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी रेग्यूलेशन एक्ट-2005 लागू होने के बाद छह महीने पहले प्रदेश भर में सिक्यूरिटी एजेंसीज को लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया ग्वालियर रेंज में प्रारंभ की गई थी। इस प्रक्रिया के तहत रेंज में संचालित सिक्यूरिटी एजेंसीज के संचालक को सूचित किया गया कि वे नियम-शर्र्तो के अधीन लाइसेंस लेकर ही सुरक्षा का काम कर सकेंगें।
कैसे मिले लाइसेंस
- लाइसेंस चालने वाले जिन एजेंसी संचालकों के आवेदन प्राप्त हुए। उनकी एजेंसी में कार्यरत प्रत्येक सिक्यूरिटी गार्ड का चरित्र सत्यापन कराया गया।
- सिक्यूरिटी एजेंसी के पास आवश्यक सेटअप है या नहीं, इसकी भी जांच परख की गई।
- सिक्यूरिटी एजेंसी पर कार्यरत सिक्यूरिटी गार्ड शारीरिक रूप से सक्षम हैं या नहीं, यह भी देखा गया।
- रेंज से कुल 43 आवेदन लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्राप्त हुए। आवेदनकर्ताओं के चरित्र सत्यापन और जिले के एसपी की संस्तुति के लिए भेजा गया। इनमें से 37 आवेदनकर्ताओं को लाइसेंस प्रदान किया गया।
गार्ड की नौकरी भी देख-परख कर
लाइसेंस प्रक्रिया के प्रारंभ होने के बाद सिक्यूरिटी एजेंसी में गार्ड की नौकरी के लिए भी मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं। नियम के विरुद्ध जो भी निजी सुरक्षा एजेंसी गार्ड तैनात करेंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
-सजायफ्ता कैदी को गार्ड की नौकरी नहीं मिलेगी।
- खासकर कंपनी संबंधी धोखाधड़ी, देश की एकता-अखण्डता के विरुद्ध अपराध करने वाले लोगों और सेना से टर्मिनेट होने वालों को सुरक्षा गार्ड नहीं बनाया जाएगा।
क्या जरूरी है सुरक्षा गार्ड बनने के लिए
- शारीरिक रूप से निर्धारित मापदण्ड पूरे करना।
-पुलिस और न्यायालयीन प्रक्रिया का प्राथमिक ज्ञान होना।
सिक्यूरिटी एजेंसी के लिए क्या जरूरी होगा
- सिक्यूरिटी एजेंसी को गार्डस की नियुक्ति और योग्यता से संबंधित दस्तावेज रखने होंगे।
- प्रत्येक गार्ड को सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए एक सिलेबस निर्धारित किया गया है।
- सिक्यूरिटी एजेंसी संचालक को निर्धारित ड्रेस प्रदान करनी होगी। एजेंसी का आईडेंटिटी कार्ड भी गार्ड को प्रदान किया जाएगा।
>> जिन सिक्यूरिटी एजेंसीज को लाइसेंस प्रदान किया गया है, उसके अलावा कोई सिक्यूरिटी एजेंसी का संचालन करता पाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो भी लाइसेंसधारी एजेंसी संचालक, प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी रेग्यूलेशन एक्ट का उल्लंघन करेगा, उसका लाइसेंस निरस्त कर कार्रवाई की जाएगी।
डीएस सेंगर आईजी, ग्वालियर