अजमेर. शहर में आपके पास दो सौ वर्गगज से अधिक परिसर की जमीन या मकान है तो आपकों को अब आयकर विवरणिका दाखिल करना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने इसके मद्देनजर नगर परिषद प्रशासन से शहर में लोगों की संपत्तियों का ब्यौरा तलब किया है।
आयकर अधिकारी (सीआईबी) वी. के. ड्रोलिया ने परिषद के सीईओ से शहर में 2000 वर्ग फुट से अधिक बड़े आवासीय व 800 वर्ग फुट से बड़े व्यावसायिक परिसरों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है।
विभाग ने परिषद से कहा है कि ऐसी संपत्ति का ब्यौरा संपत्ति के स्वामी, आकार, स्थान, संपत्ति स्वामी के पैन नम्बर तथा उसके भू उपयोग संबंधी समस्त ब्यौरा देने को कहा है। ड्रोलिया ने कहा है कि आयकर अधिनियम के तहत उपरोक्त आकार की संपत्ति स्वामियों को आयकर विवरणिका दाखिल करना अनिवार्य है।
आयकर विभाग ने परिषद के सीईओ को आगाह किया है कि तय अवधि में संपत्तियों को ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272(ए) (2) 9सी) के तहत शास्ति की कार्रवाई की जाएगी।