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बारामूला में धारा 144 लागू

श्रीनगर. जम्मू कश्मीर में अमरनाथ श्राइन बोर्ड से जमीन वापस लिए जाने को लेकर हो रहे जबदस्त विरोध प्रदर्शन को देखते हुए वहां पर निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला प्रशासन ने इंडियन पेनल कोड की धारा 144 के अतंर्गत निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

बारामूला के जिलाधिकारी बशीर खान ने बताया है कि इस आदेश के अनुसार क्षेत्र में कहीं भी 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं दिखाई दे सकते हैं अगर दिखाई देते है तो उन्हे दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।

प्रशासन के अनुसार यह निषेधाज्ञा अगले 60 दिनों तक के लिए लगाई गई है जबकि वहीं दूसरी तरफ यह धारा अंतिम संस्कार, शादी और धार्मिक समारोह में लागू नहीं की जाएगी। लेकिन लाउड स्पीकर या कोई भी अन्य मनोरजंन से संबंधित साधन का उपयोग बिना डीएम या एडिशनल डीएम की आज्ञा के कोई नहीं कर सकता है। अगर वह बिना किसी की अनुमति के ऐसा करता है तो उसे इस धारा के उल्लघंन के आरोप के तहत दंडित होना पड़ेगा।





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