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फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में दो बर्खास्त

इंदौर. हाउसिंग बोर्ड में हुए करीब 40 लाख रुपए के फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में करीब पांच साल बाद एक संपत्ति प्रबंधक सहित दो कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। तीन अन्य कर्मचारियों की तीन-तीन वेतनवृद्धियां रोकी गई हैं। इन लोगों ने बोर्ड में रुपए जमा कराए बगैर ही फर्जी रसीदों के आधार पर प्लाटों की रजिस्ट्रियां करा दी थी।

बोर्ड ने संपत्ति प्रबंधक एस.एस. गुप्ता व सहायक दिनेश जोशी को बर्खास्त कर दिया है। संपत्ति प्रबंधक पी.सी. पंत, सहायक राजेश उपाध्याय व वरिष्ठ सहायक रवि डोंगर की तीन-तीन वेतनवृद्धियां रोकी गई हैं। मामला 2003 में उजागर हुआ था। सूत्रों के अनुसार बोर्ड ने लवकुश आवास विहार कम्यूनिटी हॉल के लिए 16 लाख रुपए में प्लाट दिया था, लेकिन अफसरों ने मिलीभगत कर महज साढ़े आठ लाख रुपए जमा कर रजिस्ट्री करा दी।

बाकी रुपए गायब कर दिए। बाद में बोर्ड के रिकार्ड में हेरफेर कर साढ़े आठ लाख को 16 लाख बना दिया। इसी तरह बजरंगनगर में भी कई प्लाटों में गड़बड़ी की गई। फर्जी रसीद देकर लोगों से लाखों रुपए इकट्ठा कर लिए और बोर्ड में जमा ही नहीं कराए। बाद में गलत तरीके से उनकी रजिस्ट्रियां भी करा दीं।

मामले की जांच बोर्ड के मुख्य विधि अधिकारी द्वारा की गई। हालांकि प्रारंभिक जांच के बाद ही इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। गुप्ता, जोशी व राजेश को जेल में भी रहना पड़ा। मामला कोर्ट में भी चल रहा है। बोर्ड के कार्यपालन यंत्री आर.के. निगम ने आदेश की पुष्टि की है।





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