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डेरा प्रमुख के खिलाफ रेप के आरोप तय होंगे

अंबाला. एक साध्वी के साथ कथित दुष्कर्म मामले में डेरा सच्च सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। डेरा प्रमुख को आरोप सुनने के लिए 23 अगस्त को अदालत में हाजिर होने को कहा गया है।

डेरा प्रमुख पर 1999 में हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में एक साध्वी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। वे इस मामले में अकेले आरोपी हैं। शनिवार को विशेष जज एके वर्मा ने मामले में आरोप तय करने के संबंध में सीबीआई के आवेदन को स्वीकार कर लिया।

जांचकर्ता सतीश डोगर ने कोर्ट के बाहर पत्रकारों को बताया कि डेरा प्रमुख के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म), 506 (धमकाना) और 509 (महिला का शीलभंग) के तहत आरोप तय किए जाएंगे।

डेरा प्रमुख स्वास्थ्यगत कारणों के चलते शनिवार को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। यह लगातार दूसरी बार है, जब डेरा प्रमुख कोर्ट में उपस्थित नहीं रहे। सीबीआई की कोर्ट में डेरा प्रमुख के खिलाफ दो और मामले भी चल रहे हैं। ये मामले सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले से जुड़े हैं।





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