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निकिता को नहीं मिली गर्भपात की इजाजत

मुंबई.बॉम्बे हाईकोर्ट ने निकिता को इस बात की इजाजत नहीं दी है कि वह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का गर्भपात करा सकें। कोर्ट ने आज फैसला सुनाने से पहले मेडिकल विशेषज्ञों से सेंकड ओपिनियन मांगा था जिसमें आज डॉक्टरों ने कहा है कि बच्चे के दिल में खून का थक्का जमा है लेकिन इस बात की संभावना कम है कि वह विकलांग पैदा हो। डॉक्टरों की इस सलाह के बाद और कानून के मुताबिक अदालत ने कहा कि हम डॉक्टरों की सलाह और कानून को ध्यान में रखते हुए निकिता को गर्भ गिराने की इजाजत नहीं दे सकतें है।

क्या कहा था निकिता ने निकिता ने कहा था कि उसे बताया गया है कि उसके पेट में पल रहा बच्च सामान्य तरीके से जीवन नहीं जी पाएगा और पैदा होने के तुरंत बाद उसका ऑपरेशन तक करना पड़ सकता है और वह अन्य सामान्य बच्चों की तरह अपनी जिंदगी नहीं जी सकेगा। इसलिए निकिता ने अपने बच्चे को गिराने के लिए कानूनी रॉय मांगी थी ।

क्या कहता है कानून

निकिता के पेट में पल रहा बच्च २५ हप्ते से पल रहा है लेकिन कानून के अनुसार २क् हप्ते के बाद गर्भ में पल रहें किसी भी बच्चे का गिराना जुर्म है।





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