इंदौर. पांच बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लोकवाहन चालक का लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार ट्रैफिक पुलिस को देने का प्रस्ताव परिवहन विभाग ने खारिज कर दिया है।
इससे सरेआम नियमों का मखौल उड़ाने वाले चालकों पर शिकंजा कसने के लिए लंबे समय से चल रही कवायद खत्म हो गई है। अब यह प्रस्ताव राज्य सड़क सुरक्षा समिति के समक्ष फिर से विचार के लिए रखा जाएगा।
हाल ही परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव, आयुक्त, गृह सचिव, संभागायुक्त व आरटीओ भोपाल की बैठक में इस पर चर्चा हुई और प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। तर्क था पुलिस इस अधिकार का दुरुपयोग कर सकती है। गृह मंत्रालय को भेजी गई बैठक की रिपोर्ट में कहा गया पांच बार से ज्यादा गलती करने वाले चालकों की सूची ट्रैफिक पुलिस आरटीओ को भेजे ताकि कार्रवाई की जा सके।
सूत्रों के मुताबिक यह जानकारी पुलिस मुख्यालय की ट्रैफिक शाखा में पहुंची तो इस पर फिर से विचार के प्रयास शुरू किए गए। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को भी दी गई। अतिरिक्त महानिदेशक (ट्रैफिक) वी.के. पवार ने ‘भास्कर’ को बताया यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य सड़क सुरक्षा समिति के समक्ष फिर से विचार के लिए रखा जाएगा। उसकी बैठक जल्दी होने वाली है।
इसलिए बना था प्रस्ताव
बड़े शहरों में बड़ी संख्या में लोक वाहन चलते हैं और आमतौर पर उनके चालक ट्रैफिक नियमों का मखौल उड़ाते हैं। यात्रियों को बैठाने-उतारने के लिए मनचाही जगह वाहन रोक दिए जाते हैं जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं।
ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बनाने या अर्थदंड के अधिकार हैं जो चालक भुगत लेते हैं लेकिन सुधरते नहीं। इसके चलते परिवहन और पुलिस मुख्यालय स्तर पर सहमति बनी थी कि लोक वाहनों जैसे सिटी बस, सिटी वैन, नगरसेवा, टाटा मेजिक के चालक पांच बार गलती करें तो लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाए। इसका अधिकार भी डीएसपी ट्रैफिक के पास हो।
मुख्यमंत्री के पास पड़ा रहा प्रस्ताव
प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय की ट्रैफिक शाखा के उच्चधिकारियों ने बनाया था। मुद्दा नीतिगत था इसलिए मुख्यमंत्री को मौखिक तौर पर बताया फिर उनकी सहमति मिलने पर लिखित भेजा गया।
परिवहन विभाग को भेजा
प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय में महीनों पड़ा रहा लेकिन किसी ने रुचि नहीं ली। जुलाई में मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को निर्णय का अधिकार दे दिया।
लाइसेंस निलंबित कराएंगे
डीएसपी ट्रैफिक अंजना तिवारी के मुताबिक पांच बार गलती करने वाले लोक वाहन चालकों के लाइसेंस तीन, छह औ बारह महीने के लिए आरटीओ से निलंबित कराए जाएंगे। इनका रिकॉर्ड छांटा जा रहा है। सूची जल्द ही आरटीओ को भेजेंगे।
सूची आई तो कार्रवाई होगी
आरटीओ डी.के. जैन ने बताया ट्रैफिक पुलिस ऐसे चालकों की सूची भेजेगी और जिस तरह की सिफारिश करेगी, उस आधार पर कार्रवाई निश्चित ही की जाएगी।