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अध्यक्ष और 8 सदस्य सस्पेंड

चंडीगढ़. हरियाणा के राज्यपाल डॉ.ए.आर. किदवई ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और आठ सदस्यों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने संविधान की धारा 317 के तहत यह कार्रवाई की है।

राज्यपाल ने आदेशों में कहा है कि चूंकि राष्ट्रपति ने एचपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों के खिलाफ मामला रेफरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया है, इसलिए इनको सस्पेंड किया जाता है। निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक रेफरेंस पर राष्ट्रपति फैसला नहीं ले लेतीं।

ये हुए सस्पेंड: अध्यक्ष डॉ.एमएस सैनी, सदस्य- प्रो.डूंगरराम, छत्तर सिंह, युद्धवीर सिंह, सतबीर सिंह, ओमप्रकाश, डॉ.रणबीर सिंह हुड्डा, रामकुमार कश्यप और डॉ.संतोष सिंह।

सरकार की चुस्ती: इस मामले में सरकार ने बड़ी चुस्ती दिखाई। राष्ट्रपति की ओर से मांगे गए रेफरेंस और एचपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों के निलंबन के प्रस्ताव की फाइल विशेष संदेशवाहक के जरिए दोपहर को विमान से राज्यपाल को नई दिल्ली भेजी गई। राज्यपाल की ओर से निलंबन आदेश फैक्स से मुख्य सचिव ऑफिस आए। सरकार ने इन आदेशों को अध्यक्ष व सदस्यों को भेज दिया।

क्या कहता है संविधान : संविधान की धारा 317-2 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति की ओर से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बारे में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगे जाने पर राज्यपाल इन्हें सस्पेंड कर सकते हैं।

बड़शामी हुए थे सस्पेंड: इनसे पहले भजनलाल सरकार (1991-96 ) में सस्पेंड होने वाले एचपीएससी सदस्य रहे हैं शेर सिंह बड़शामी। उनके ऊपर भाई-भतीजावाद के आरोप लगे थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में ऑब्जर्वेशन दी थी।

4 सदस्यों को शपथ जल्द
एचपीएससी के चार सदस्य लगाने का फैसला राज्य कैबिनेट पहले ही कर चुकी है। इनको अगले सप्ताह शपथ दिलाई जा सकती है।





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