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नोटिस देकर भूल गया विभाग

इंदौर. सहकारिता विभाग अनेक आरोपों से घिरी जयलक्ष्मी हाउसिंग सोसायटी भंग करने का नोटिस देकर भूल गया। इसके चलते आठ महीने बाद भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो सका। अब सदस्य अब कोर्ट की अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं।

उपायुक्त सहकारिता ने जुलाई के पहले सप्ताह में संचालक मंडल भंग करने का नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा था लेकिन एक महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। उपायुक्त अंबरीश वैद्य के मुताबिक संस्था ने जवाब के लिए समय मांगा है, जो दे दिया है। उसके बाद अगली कार्रवाई तय होगी। सदस्यों का आरोप है भू-माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए विभाग जानबूझकर ढिलाई बरत रहा है।

पीड़ित सदस्यों की याचिका पर हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने जनवरी 08 में सहकारिता विभाग को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे जिसे सात महीने हो गए। पीड़ित सदस्य कैलाशचंद्र शुक्ला, सुनील पाटीदार, एनपी शर्मा, एससी राय, रंजीता पाटीदार आदि ने बताया सहकारिता विभाग के कई चक्कर लगाए लेकिन हर बार कहा जाता है कार्रवाई की जा रही है।

अवमानना याचिका लगाएंगे
सदस्यों का कहना है लगभग 15 साल पहले बनी सोसायटी ने पिपल्यापाला में दीपकुंज कॉलोनी विकसित कर प्लॉट तो दिए लेकिन अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं होने से नगर निगम निर्माण की अनुमति नहीं देता। सदस्य वर्षो तक संस्था से मांग करते रहे और अंतत: कोर्ट की शरण ली। विभाग ने कोर्ट का आदेश भी नहीं माना इसलिए अवमानना याचिका लगाई जाएगी।





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