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Chhattisgarh
Raipur Raipur रायपुर. सरकार द्वारा नियुक्त निगम- मंडलों और आयोग के पदाधिकारियों के लिए वेतन-भत्ते तय कर दिए हैं। इनमें राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त पदाधिकारी भी शामिल हैं। इन्हें 1500 रुपए वेतन के अलावा दैनिक भत्ते के रूप में 400 से 600 रुपए मिलेंगे। उन्हें राज्य और और राज्य के बाहर प्रथम श्रेणी अफसरों के समान यात्रा सुविधाएं भी मिलेंगी।
वित्त विभाग ने इस संबंध में कमिश्नर, कलेक्टरों और संबंधित विभागों को परिपत्र भेजा है। इसमें राज्य शासन द्वारा सांसदों और विधायकों की निगम, मंडलों में की गई नियुक्तियों को शामिल नहीं किया गया है। परिपत्र में संविधान के तहत नियुक्त पदाधिकारियों को मिलने वाले, वेतन, भत्ते, पेट्रोल, मकान, फोन सुविधाओं की पात्रता का जिक्र है।
कहा गया है कि ऐसे निगम, आयोग-मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य को जो सुविधाओं की पात्रता नहीं रखते उन्हें क्या सुविधाएं दी जाएं इस पर प्रशसाकीय, वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग निर्णय लेंगे।
इनकी अलग से पात्रता निर्धारित नहीं की जाती तो उन्हें मंडल, आयोग, निगम आदि की बैठकों में भाग लेने गृहनगर से बैठक स्थल तक आने-जाने शासन प्रथम श्रेणी अधिकारी के समकक्ष यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की जगह 400 रुपए दिए जाएंगे।
ये हैं सुविधाएं:अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों को वेतन - 1500 रु.
>> दैनिक भत्ते - अध्यक्ष 600, उपाध्यक्ष 500 और सदस्य 400 रु.
>> तीनों को राज्य के भीतर-बाहर टीए-डीए प्रथम श्रेणी अधिकारियों के समान
>> अध्यक्ष को गाड़ी, ड्राइवर। सरकारी गाड़ी के लिए 250 और निजी गाड़ी पर 200 लीटर पेट्रोल।
>> उपाध्यक्ष व सदस्य को निजी गाड़ी के लिए 150 लीटर पेट्रोल
>> अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों को हवाईयात्रा, एसी फस्र्टक्लास यात्रा
>> विधायक होने पर अखिल भारतीय सेवा के अनुरूप मेडिकल सुविधाएं
>> अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों को दफ्तर व निवास पर फोन
>> अध्यक्ष को कार्यालय के फोन के लिए 5000, निवास के लिए 3000 रु. तक मासिक खर्च
>> अध्यक्ष समेत तीनों को कलेक्टर रेट पर मकान किराए की पात्रता।