नई दिल्ली.भारत की सुप्रीमकोर्ट ने बीएमडब्लू हिट एण्ड रन केस की सुनवाई करते हुए देश के दो नामी वकीलों आर के आनन्द, आई.यू.खान को बीएमडब्लू हिट एण्ड रन केस के मुख्य गवाह सुनील कुलकर्णी को खरीदनें के प्रयास करने के लिए दोषी करार दिया है।
चार माह तक वकालत पर पाबंधी
सुप्रीम कोर्ट ने आर के आनन्द , आई. यू. खान को दोषी पाए जाने के बाद अगले चार माह तक वकालत करने पर पाबंधी लगाने के साथ दो दो हजार का जुर्माना भी किया है।आर के आनन्द , आई. यू. खान संजीव नंदा की तरफ से बचाव पक्ष की दलील पेश कर रहें थे और इन्होंने मुख्य गवाह सुनील कुलकर्णी को खरीदने का प्रयास किया था जिसको एक नीजि टीवी चैनल ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था।
क्या है मामला
गौरतलब है कि बीएमडब्लू हिट एण्ड रन केस में मुख्य आरोपी संजीव नंदा पर 6 लोंगों को अपनी गाड़ी से कुचल कर मारने का आरोप है । संजीव नंदा ने अपनी गाड़ी से 7 जनवरी1999 की रात्रि दिल्ली के लोधी रोड पर सात लोंगों के ऊपर अपनी गाड़ी बीएमडब्लू चढ़ा दी थी जिसमें 6 की कुचलने के कारण मौत हो गई थी।
बाद में इस केस की सुनवाई के दौरन सुनील कुलकर्णी नाम के व्यक्ति ने संजीव नंदा को पहचान लेने का दावा करते हुए कहा था कि जिस बीएमडब्लू गाड़ी से यह दुर्घटना हुई थी उसे संजीव नंदा ही चला रहे थे।