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गरीबों को सरकार का तोहफा

चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि अनुसूचित जाति और बाजीगर जाति के जिन लोगों के मकान 15 अगस्त 2008 से पहले पंचायत की शामलात जमीन पर बने हुए थे, उनके अधिकार उन्हें दे दिए जाएं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री रणजीत सिंह ब्रrापुरा ने बताया कि पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट 1961 के नियमानुसार पंचायत सरकार की मंजूरी के बाद अपनी शामलाट भूमि में से कुछ जमीन गांव के कमजोर वर्ग के भूमिहीन श्रमिकों को रिहायशी मकान बनाने के लिए दे सकती है।

चूंकि सरकार की कागजी कार्यवाही में बहुत अधिक समय लगता था इसलिए सरकार ने जमीन पास करने का हक अब संबंधित जिले के डीसी को देने का फैसला किया है। इस योजना का फायदा उन्हीं को मिलेगा जिनका मकान शामलात भूमि पर बना हो और जो उस गांव का वोटर हो।





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