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Chandigarh Chandigarh चंडीगढ़. पंजाबियों को 50 फीसदी कोटा देने की शर्त मानने वाला ही पंजाब में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल सकेगा। इस संबंध में तैयार हो रहे पंजाब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एस्टेबलिशमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट में जरूरी प्रावधान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल इस मामले में निजी तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं। दो दिन पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को लेकर उच्च अधिकारियों की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने इस बाबत साफ हिदायत दी। एक्ट पर शिक्षाविदों व आम लोगों की राय जानने के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट डीपीआईपीबी डॉट ओआरजी पर डाला जाएगा।
प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए 25 एकड़ जमीन की शर्त को राज्य सरकार बढ़ाकर 100 एकड़ करने जा रही है। लेकिन शहरी क्षेत्र में यूनिवर्सिटी के लिए शर्त 50 एकड़ जमीन की ही रहेगी। कम जगह में खुल जाने वाली तकनीकी यूनिवर्सिटीज को 25 एकड़ जमीन का इंतजाम करना होगा।
बैठक में मुख्यमंत्री बादल ने इसे एक्ट में अनिवार्य बनाने के लिए कहा है। ज्ञात हो कि पहले बनाए गए ड्राफ्ट में इसे शामिल किया गया था लेकिन बाद में निकाल दिया गया। लेकिन जब मीडिया में इस बात काफी विरोध हुआ तो अब इसे फिर से शामिल कर लिया गया है।