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हत्या के आठ आरोपियों को उम्रकैद

शिवपुरी. तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश हृदेश श्रीवास्तव ने शनिवार को निर्णय सुनाते हत्या के आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। सजायाफ्ता आरोपियों में से चार सगे भाई हैं।

दोष सिद्व आरोपी शिवदयाल पुत्र सिरनाम सिंह रावत,नरेश रावत पुत्र करन सिंह,नेतराम उर्फ नेता पुत्र करन सिंह,भरत रावत पुत्र इमरत लाल,रघुवीर रावत पुत्र इमरतलाल, मोहन रावत पुत्र सिरनाम सिंह,करन सिंह पुत्र बालाप्रसाद रावत, रामनिवासी पुत्र करन सिंह रावत सिरसौद थाना क्षेत्र के ग्राम टोंगरा के निवासी हैं जिन्होंने अजमेर की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। आरोपियों में से नरेश और नेतराम तथा भरत,रघुवीर रावत और शिवदयाल एवं मोहन सगे भाई हैं।

अभियोजन के अनुसार 19 जुलाई 07 को ग्राम टोंगरा में अजमेर सिंह गांव के खैरू रावत के खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था। उस समय प्रदीप व मस्तराम अपने खेत पर मूंगफली की गुढ़ाई कर रहे थे तभी आरोपीगण इमरत,भरत,नरेश,नेतराम,रामनिवासी,रघुवीर,शिवदयाल व मोहन ने मृतक अजमेर रावत को ट्रैक्टर सहित घेर लिया और उसे लाठियों से पीटने लगे जब अजमेर चिल्लाया तो प्रदीप व मस्तराम वहां दौड़कर पहुंचे तभी नेतराम, भरत और रामनिवास ने अजमेर पर लाठियों से हमला बोल दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं तथा वह जमीन पर नीचे गिर गया।

आरोपियों ने मस्तराम की भी लाठियों से धुनाई की जिससे उससे चोटें आईं। अजमेर को लाठियों से इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस मामले में सिरसौद पुलिस ने आरोपियों के विरूद्व भादवि की धारा 148,149, 302, 325, 325 के तहत मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया, जिस पर से तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने पक्ष विपक्ष की बहस सुनने के बाद निर्णय दिया।





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