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पाकिस्तान में 428 ‘ऑनर किलिंग’

इस्लामाबाद. पाकिस्तान में पिछले आठ माह के दौरान ‘ऑनर किलिंग’ यानी खानदान की इज्जत के नाम पर 428 लोगों की नृशंस हत्या की गई है। इनमें 260 महिलाएं और 169 पुरुष शामिल हैं।

एक अनुमान के मुताबिक, पाकिस्तान में हर साल ‘ऑनर किलिंग’ के नाम पर 2500 से 3000 के करीब होती है।ताजा आंकड़ा इस साल एक जनवरी से 31 अगस्त के बीच का है।

पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑनर किलिंग से संबंधित सिर्फ 25 फीसदी मामलों में ही न्याय की मांग की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अभी बड़ी संख्या में मामले दर्ज नहीं हुए हैं, या फिर उन्हें आत्महत्या बताकर दर्ज कराया गया है।

कानून में कमी : पाकिस्तान की दंड संहिता में ऑनर किलिंग को हत्या जैसा अपराध बताया गया है, लेकिन सामयिक कानून में पीड़ित के परिजनों को अपराधी से समझौता करने के अनुमति प्रदान की गई है। आमतौर पर ये हत्यारे ऑनर किलिंग के शिकार लोगों के नजदीकी रिश्तेदार होते हैं।

अनुचित लाभ : इसके अलावा पाकिस्तानी कानून में प्रावधान है कि पीड़ित का सबसे नजदीकी रिश्तेदार हत्यारे को धन के बदले माफी भी दे सकता है। अक्सर हत्यारे इस प्रावधान का फायदा उठाकर सजा से बच जाते हैं।





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