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क्या है सिख की परिभाषा, हाईकोर्ट ने पूछा

चंडीगढ़.सिख शब्द का सही अर्थ क्या है? क्या दाढ़ी ट्रिम कराने व आइब्रो बनाने वाला सिख नहीं है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर व जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल और केंद्र सरकार को मामले में प्रतिवादी बनाए जाने का निर्देश दिया है।

दरअसल हाईकोर्ट में दो छात्राओं गुरदासपुर निवासी गुरलीन कौर और संगरूर की आनंदिता कौर तथा दो छात्र पटियाला के नविंदर सिंह और अमृतसर के करनदीप सिंह ने याचिका दायर कर सिख गुरुद्वारा एक्ट को चुनौती दी है।

एक्ट के अनुसार बाल कटवाने व आइब्रो बनवाने वाले सिख नहीं माने जा सकते। इन सभी छात्रों ने एमबीबीएस कोर्स में सिख कोटे से दाखिले के लिए अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में प्रवेश परीक्षा दी थी।

परीक्षा में ज्यादा अंक हासिल करने के बाद भी उन्हें यह कह कर दाखिला नहीं दिया गया कि दाढ़ी ट्रिम कराने व आइब्रो बनवाने के कारण उन्हें सिख की श्रेणी में दाखिला नहीं दिया जा सकता। जबकि इस कोटे के तहत कम अंक पाने वालों को दाखिला मिला था।

याचिका पर श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ने अपने जवाब में कहा कि दाखिले के लिए दिए शपथपत्र में छात्र-छात्राओं ने कहा था कि वे बाल नहीं काटते और आइब्रो नहीं बनवाते लेकिन काउंसलिंग के दौरान स्पष्ट हुआ कि वे बाल कटवाते हैं और आइब्रो बनवाते हैं। लिहाजा उनका शपथपत्र झूठा पाया गया और उन्हें दाखिला नहीं दिया गया।





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