पणजी.
गोवा सरकार ने शुक्रवार को स्कारलेट कीलिंग की मां फियोना मैकोन को समन जारी कर कहा है कि वह बताएं कि उनके खिलाफ गोवा के बाल कानून 2003 के तहत अपनी लड़की के प्रति आपराधिक लापरवाही बरतने के लिए क्यों न कार्रवाई की जाए।
गोवा के गैर सरकारी संगठन उट्ट गोयनकरा के प्रवक्ता वकील एरेस राड्रिग्स और बाल और महिला विकास के निदेशक संजीत गड़कर की शिकायत पर गोवा सरकार ने कदम उठाया है।
बाल कानून के संबंधित अधिकारी ने फियोना के वकील विक्रम वर्मा को सम्मन भेज कर फियोना को 12 सितंबर से पूर्व अदालत में हाजिर होने के लिए कहा है। श्री गडकर ने नोटिस में कहा है कि कि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि सरकार ने बाल कानून के तहत कदम उठाया है। श्री राड्रिग्स ने अपनी शिकायत में कहा है कि सुश्री फियोना ने अपनी नाबालिग लड़की को जूलियो के भरोसे छोड़कर वह अन्य बच्चों और दोस्तों के साथ घूमने चली गई।
गोवा राज्य में बच्चों को सभी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाती है वहीं मां बाप की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों की हिफाजत करें। श्री राड्रिग्स की शिकायत को गोवा बाल अदालत ने यह कह कर खारिज कर दिया था कि बाल कानून की धारा 20 के तहत बच्चे के सगे संबंधी और पुलिस द्वारा की गई शिकायत को ही लिया जा सकता है। श्री राड्रिग्स ने बंबई उच्च न्यायालय की गोवा खंडपीठ में बाल अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।