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डा. अय्यर को अग्रिम जमानत नहीं

बिलासपुर. अपोलो के बर्खास्त कार्डियोलाजिस्ट डा. जयराम अय्यर का अग्रिम जमानत आवेदन जिला कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दिया। महापौर अशोक पिंगले की मौत के मामले में उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।

डा. अय्यर ने जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत कर कहा था कि उन्होंने अपनी ओर से इलाज में कोई लापरवाही नहीं की थी और न ही महापौर की मौत उनकी वजह से हुई है। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताते हुए जमानत आवेदन स्वीकार करने को कहा था।

मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक उमाकांत पांडे ने कहा कि डाक्टर पर गैर इरादतन हत्या के आरोप में जुर्म दर्ज किया गया है। ऐसे में जमानत देने पर मामले के प्रभावित होने की आशंका है। सुनवाई के बाद नवम सत्र न्यायाधीश एके सिंघल के कोर्ट ने डा. अय्यर का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि महापौर श्री पिंगले की मौत के मामले में डा. अय्यर पर इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाया गया है। इसके बाद अपोलो प्रबंधन ने उन्हें सेवा से हटा दिया था।

इसी दौरान राज्य शासन द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया। हालांकि डा. अय्यर का अब तक कोई पता नहीं है। उनके विदेश में होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। अपनी गिरफ्तारी की आशंका से उन्होंने अग्रिम जमानत आवेदन लगाया था।





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