मुंबई.महाराष्ट्र के खैरलांजी हत्याकांड मामले में भंडारा जिले की ट्रायल कोर्ट ने सोमवार को आठ लोगों को दोषी करार दिया है। तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं।गौरतलब है कि सितंबर 2006 में खैलांजी में 50 लोगों से अधिक की एक भीड़ ने भैयालाल नामक दलित के घर पर हमला बोलकर उसे उसकी पत्नी सुरेखा, बेटी प्रियंका और दो पुत्रों दिलीप और रोशन की गला रेतकर हत्या कर दी थी।
बाद में दलितों ने इस घटना का जमकर विरोध करते हुए पदर्शन किए थे जिसके बाद इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई के द्वारा कराई गई थी। सीबीआई ने इस पूरे मामले में ११ लोगों के खिलाफ हत्या , महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ और सबूत मिटाने का आरोप लगाते हुए न्यायाल में पेश किया था।