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Chandigarh Chandigarh सोनीपतहत्या के एक मामले में एडीजे केसी शर्मा की अदालत ने गुरुवार को कुख्यात संजय बुटानिया, विजयपाल व विनोद को उम्रकैद की सजा सुनाई। तीनंो पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। एक आरोपी सतबीर को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया जबकि कृष्ण समेत तीन अन्य फरार हैं।
बुटानिया गोहाना के बहुचर्चित लारा हत्याकांड का भी आरोपी है। बुटाना कुंडू निवासी रणबीर व संजय बुटानिया के बीच जमीनी विवाद चल रहा था।
3 जनवरी 2004 को रणबीर का भाई बलजीत, चचेरा भाई जसबीर उर्फ काला व हवलदार सतपाल खेत में पानी देने के लिए ट्रैक्टर पर जा रहे थे। बस अड्डे पर ट्रैक्टर की डंपर से टक्कर हो गई और वे तीनों गिर गए।
इसी दौरान संजय बुटानिया और कृष्ण समेत सात लोग कार में वहां आए और उन पर हमला कर दिया जिसमें जसबीर और बलजीत की मौत हो गई। रणबीर की शिकायत पर बुटानिया, कृष्ण, विजयपाल, विनोद व सतबीर समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।