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Madhya Pradesh
Gwalior Gwalior शिवपुरी. मप्र चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम के तहत अस्पतालों एवं अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों पर उत्पात मचाने वाले लोगों को दंडित किया जाएगा।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डा. एसके पुराणिक एवं सचिव डा. ओपी शर्मा ने बताया कि इस अधिनियम के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित व्यक्ति पर अस्पताल, क्लीनिक, प्रसूति गृह, नर्सिँग होम या एंबुलेंस में उनके कार्य के दौरान हमला, धमकी या अन्य आपराधिक कार्य करने वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस अपराध के लिए दोषी पाए जाने वाले को तीन महीने का कारावास या दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। एसोसिएशन के पदाधिकारीद्वय ने बताया कि इस सुरक्षा के दायरे में डाक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ नर्से, पैरामेडिकल छात्र-छात्राएं एवं वार्डव्याय आदि आएंगे।