जयपुर. जयपुर सीरियल बम कांड के आरोपी शाहबाज हुसैन को कोर्ट ने कोतवाली थाने पर हुए बम धमाके के मामले में सोमवार को 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए, साथ ही कोतवाली एवं माणक चौक थाने में दर्ज 5 मामलों में उसे दो दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजने के आदेश दिए।
अनुसंधान अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह ने शाहबाज को एसीजेएम क्रम-5 की अदालत में पेश किया और प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि दिल्ली बम विस्फोट में गिरफ्तार मोहम्मद सैफ एवं उससे की गई पूछताछ, 13 मई 2008 के वोल्वो और शताब्दी एक्सप्रेस के आरक्षण चार्ट और साइकिल खरीद संबंधी रिकॉर्ड की जांच के बाद बम विस्फोट मामले में शाहबाज की भूमिका साबित होती है।
जयपुर बम धमाकों में उसका सह अभियुक्त अ. सुभान उर्फ तौकीर व कयामुद्दीन के बारे में जांच तथा उसके सहयोगी सिमी कार्यकर्ता मुफ्ती अबू बशीर व साजिद मंसूरी से संबंधित पूछताछ के लिए शाहबाज को पुलिस कस्टडी में रखना जरूरी है।