मुंबई. ‘लिव इन रिलेशनशिप’(बिना शादी के साथ रहना) को कानूनी बनाने की ओर एक बड़ा कदम उठाते हुए महाराष्ट्र ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया जिसके मुताबिक मुनासिब अवधि तक इस स्थिति में रहने वाली महिला को पत्नी का दर्जा दे दिया जाएगा।
यह प्रस्ताव जस्टिस मल्लीमाथ समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिसके अनुसार यदि एक महिला और पुरुष एक मुनासिब अवधि तक पति-पत्नी के दौर पर रहते हैं, तो मान लिया जाएगा कि पुरुष ने महिला के साथ शादी की है।
यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पारित किया गया। अब इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा।