शिवपुरी.25 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के दूसरे दिन बुधवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष श्रीवास्तव के आदेश पर शहर के माधव चौक, गांधी चौक, कोर्ट रोड और अस्पताल चौराहे से सभी प्रकार के बैनर, पोस्टर एवं होर्डिग्स हटा दिए गए। इन सभी प्रचार माध्यमों से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था।
गौरतलब है कि 14 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आज जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष श्रीवास्तव ने जिले के सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों की बैठक ली और आदेश दिए कि आदर्श आचार संहिता का प्रभावी तरीके से पालन कराया जाए और इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
इस बैठक के बाद सबसे पहली कार्रवाई जिला मुख्यालय पर नगरपालिका प्रशासन द्वारा की गई। कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा शहर के माधव चौक, गांधी चौक, अस्पताल चौराहा से वे सभी बैनर, पोस्टर, होर्डिग हटा दिए गए। जो कि किसी राजनेता एवं प्रचार से संबंधित थे। इसके साथ ही आम रास्तों पर लगे बैनर, पोस्टर भी आज हटाए गए।
कर्मचारियों और वाहनों की सूची मांगी जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष श्रीवास्तव ने जिले के अधिकारियों से अपने विभाग के वाहनों और मातहत अधिकारी, कर्मचारियों की सूची मांगी है। उन्होंने बैठक में अधिकारियों से कहा कि चुनाव में वाहन एवं कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, इसलिए इनकी सूची तैयार कर जिला निर्वाचन कार्यालय भेजी जाए।
संपत्ति विरूपण की कार्रवाई के निर्देश जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में दो-दो उपयंत्रियों का दल बनाया गया है और इन दलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर रोज संपत्ति विरूपण की कार्रवाई करें। इन दलों से कहा गया है कि निजी संपत्ति का मालिक जब लिखित रूप से किसी राजनेता को अनमुति नहीं देता है, तो उसकी दीवार पर कोई बोर्ड, बैनर नहीं टांगा जा सकता और न ही दीवार लेखन किया जा सकता है। शिकायत प्राप्त होने पर इस प्रकार के मामलों में कार्रवाई की जाए।
आमसभा स्थल तय करने के लिए कमेटी बनाई जाए जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष श्रीवास्तव ने शहर और कस्बा मुख्यालयों पर चुनाव के दृष्टिगत होने वाली आमसभाओं के स्थल एवं समय की अनुमति देने के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह ख्याल रखा जाए कि एक ही स्थान पर आमसभा पर एक समय पर सभाएं तय न हों। इन सभाओं में कम से कम छह घंटे का अंतराल रखा जाए।
अधिकारी, कर्मचारी ईमानदारी बरतें जिला निर्वाचन ने आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर अधिकारी, कर्मचारियों से ईमानदारी, मुस्तैदी, निष्पक्षता एवं ईमानदारी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासकीय कर्मचारी कोई भी ऐसा कार्य न करें, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हो। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से भी आग्रह किया है कि वे आदर्श आचार संहिता का ख्याल रखें और इसके उल्लंघन का प्रयास न करें।