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क्लबों में भी नहीं चलेगा धूम्रपान

नई दिल्ली. धूम्रपान करने वालों के लिए एक और बुरी खबर है। दो अक्टूबर से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को अवैध घोषित करने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि क्लब भी सार्वजनिक स्थानों की श्रेणी में शामिल होगा।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि क्लबों के भीतर रेस्त्रां और रिफ्रेशमेंट रूम भी सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (के विज्ञापनपर रोक और व्यापार नियमन) कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों में शामिल हैं। किसी रेस्त्रां में 30 या उससे ज्यादा व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है तो यह अलग से स्मोकिंग एरिया बना सकता है।

इनका इस्तेमाल केवल धूम्रपान के लिए होना चाहिए। इन स्थानों का इस्तेमाल खाने-पीने में नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण कई सवालों के बाद जारी किया है। क्लबों की ओर से पूछा जा रहा था कि क्या क्लब भी सार्वजनिक स्थानों की श्रेणी में आते हैं। दो अक्टूबर से सरकार पहले ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगा चुकी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान
क्लब भी सार्वजनिक स्थानों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उन्हें भी धूम्रपान पर प्रतिबंध के नियमों का पालन करना होगा।





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