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सैनिकों की छंटनी का आदेश रद्द

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने कमजोर स्वास्थ्य के आधार पर अधिकारी स्तर से नीचे के सैन्यकर्मियों को हटाने का सेना का आदेश रद्द कर दिया है। इस फैसले से हटाए गए 26,706 सैन्य कर्मियों को लाभ होगा।

कोर्ट ने वीरवार को अपने आदेश में सेना को एक महीने का समय इन बर्खास्त कर्मियों की बहाली के लिए दिया है। ये पिछले वेतन और अन्य लाभ के भी पात्र होंगे। कोर्ट ने इन सैन्य कर्मियों को निकाले जाने से पहले सेना के कानूनों के तहत बोर्ड गठित नहीं किए जाने पर आपत्ति की। नायब सूबेदार विजय कुमार द्विवेदी की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।

सेना मुख्यालय द्वारा अप्रैल 2007 में जारी आदेश में कहा गया था कि कर्मचारियों की अतिरिक्त संख्या को देखते हुए अधिकारी स्तर से नीचे के सैन्य कर्मियों में से कमजोर स्वास्थ्य वाले कर्मचारियों को हटाया जाएगा।

आदेश के अंतर्गत अक्तूबर 2007 में कमजोर स्वास्थ्य वाले 26706 कर्मचारियों की पहचान की गई। चरणबद्ध ढंग से उनको बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई। हटाए गए सैन्यकर्मी हायपर टैंशन और तनाव आदि रोगों के शिकार बताए गए थे। द्विवेदी को इसी आदेश के तहत निकाला गया था।





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