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अनूप मिश्रा को अयोग्य घोषित करने की चेतावनी

ग्वालियर. 16-ग्वालियर पूर्व से भाजपा प्रत्याशी उच्च शिक्षा व जल संसाधन विकास मंत्री अनूप मिश्रा को जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक बार फिर नोटिस जारी किया है। इस बार उनको चुनाव में अयोग्य घोषित करने तक की चेतावनी दी गई है।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व श्री मिश्रा को सही-सही चुनाव खर्च प्रस्तुत न करने पर नोटिस दिया जा चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आकाश त्रिपाठी के हस्ताक्षर से श्री मिश्रा को जारी नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में शहर के व्यापारियों के एक सार्वजनिक समारोह में घोषणा की थी कि वे यदि सत्ता में आए तो व्यापारियों के हित के लिए व्यापारी कल्याण आयोग का गठन करेंगे। श्री त्रिपाठी ने श्री मिश्रा की इस घोषणा को विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कहा है कि कोई भी प्रत्याशी संहिता लागू रहने तक किसी भी तरह की घोषणा नहीं कर सकता है।

श्री मिश्रा से 24 घंटे में नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। नोटिस का उत्तर संतोषजनक न होने की स्थिति में उनके चुनाव को अवैध करने संबंधी प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा। चुनाव संबंधी शिकायत प्रकोष्ठ के प्रभारी व डिप्टी कलेक्टर एसके सक्सेना ने इस नोटिस की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई कांग्रेस की शिकायत के आधार पर आचार संहिता की कंडिका सात (छह क) के उल्लंघन पर की गई है।





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