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भोपाल. चुनाव आयोग ने आकाशवाणी और निजी एफएम रेडियो पर चुनावी विज्ञापन की मंजूरी दे दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा गठित समिति इनके प्रसारण की अनुमति देगी।
जिंगल्स और स्पॉट के रूप में यह विज्ञापन निर्धारित शुल्क पर दिए जा सकेंगे। रेडियो विज्ञापनों पर आयोग के निर्देश टीवी चैनलों और केबल पर प्रसारित विज्ञापनों की ही तरह लागू होंगे।
चुनाव आयोग ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना के बाद रेडियो पर विज्ञापन की मंजूरी दी है। ये विज्ञापन विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय चुनावों के समय केवल आचार संहिता लागू होने की अवधि में ही प्रसारित किए जा सकेंगे।
रेडियो पर विज्ञापन प्रसारण के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन समेत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में गठित समिति को पेश होंगे। समिति इनका परीक्षण कर प्रसारण की अनुमति देगी। आवेदन के साथ टेप, सीडी और विज्ञापन की सर्टिफाइड कॉपी जमा करना होगी।