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Madhya Pradesh
Gwalior Gwalior शिवपुरी. विधानसभा निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले में अन्य उपायों के साथ ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम जिले में बाहर से आने वाले वाहनों की सघन जांच की जाकर बाहरी व्यक्तियों के जिले की विधानसभा क्षेत्रों में आने वाले व्यक्तियों की सूचना भी थाने में पंजीकृत की जा रही है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 08 की दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जिले के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में बाहर से जाने वाले व्यक्तियों की थाने में सूचना देने का आदेश पारित किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक मकान, होटल मालिक को यह आवश्यक होगा कि ऐसे बाहरी व्यक्ति अथवा अतिथि जो इस जिले का निवासी नहीं है तथा उसके भवन में ठहरा है, की सूचना थाने में अनिवार्य रूप से दी जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे अतिथियों अथवा व्यक्तियों के बारे में जानकारी लिखित रूप से संबंधित पुलिस थाने को नहीं देता है तो भादंवि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड का भागी होगा।
उन्होंने बताया कि यह आदेश शासकीय आवासों, भवनों में रहने वाले पुलिस व शासकीय सेवकों पर आवास के लिए लागू नहीं होगा। उक्त आदेश शिवपुरी जिले के लिए तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा, जो 8 दिसंबर तक के लिए प्रभावी रहेगा।