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Chhattisgarh
Bilaspur Bilaspur जांजगीर. तीहरे हत्याकांड के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पीएस पैकरा ने आज चार आरोपियों को आजन्म कारावास से दंडित किया। मामला ३ जून क्८ को चांपा थानाक्षेत्र के गांव कोसमंदा का है। अभियोजन के अनुसार कोसमंदा के बुधरीखार में फिरतराम साहू ३ जून को तड़के अपने परिवार के साथ अपनी जमीन पर दिवार उठा रहा था। इस काम में उसकी पत्नी इतवाराबाई, भतीजी कु.नीरा साहू और पुत्र राजू व लक्ष्मी प्रसाद भी जुटे थे।
इस जमीन को लेकर गांव के ही रामकुमार के परिवार के साथ फिरतराम का पुराना विवाद था। सुबह ६ बजे रामकुमार , बहादूरलाल, बृहस्पतिबाई और रामजी कुर्मी लाटी, टंगिया, गैंती लेकर वहां पहुंचे और काम कर रहे फिरतराम व उसके परिवार के अन्य सदस्यों पवर ताबड़तोड़ वार कर दिया। जिससे फिरतराम, नीरा और इतवाराबाई की मौत हो गई। 14 साल के लक्ष्मीप्रसाद और राजू को भी चोटें आई।
लक्ष्मी प्रसाद की रिपोर्ट पर पुलिस ने रामकुमार , बहादूरलाल, बृहस्पतिबाई और रामजी कुर्मी के खिलाफ धारा 147,148,149,302, व 324 के तहत अपराध कायम कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पीएस पैकरा ने मामले की सुनवाई की। विद्वान न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी पाया और धारा 302 के तहत आजन्म कारावास व एक-एक सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक रेवतीरमन तिवारी ने की।