|
इंदौर. हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एटीएस द्वारा दिलीप पाटीदार को शहर से ले जाने के मामले में महाराष्ट्र शासन, एटीएस कमिश्नर मुंबई, मुख्य सचिव महाराष्ट्र, खजराना टीआई और सब इंस्पेक्टर को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस एस.एस. संवत्सर और जस्टिस एस.आर. वाघमारे की डबल बैंच का यह आदेश दिलीप पाटीदार के भाई रामस्वरूप पाटीदार की याचिका पर दिया गया है। फरियादी के अधिवक्ता दीपक रावल ने बताया 10-11 नवंबर की रात 12 बजे के करीब 21, शांति विहार कॉलोनी से एटीएस मुंबई पुलिस ने दिलीप पाटीदार को खजराना थाने के सब इंस्पेक्टर मरकाम की मदद से उठाकर ले गए थे। इसके बाद से ही उसे आज तक अपने कब्जे में अवैध रूप से रखा है।
इसके लिए परिवार वालों ने राष्ट्रपति, भारत सरकार, थाना खजराना सहित अन्य अधिकारियों के समक्ष भी गुहार लगाई थी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी से दु:खी होकर दिलीप के भाई रामस्वरूप ने कोर्ट की शरण ली। सोमवार को डीबी ने सुनवाई के बाद इन सभी को नोटिस जारी कर दिलीप को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। याचिका की सुनवाई के लिए अगले सप्ताह की पेशी तय की गई है। गौरतलब है इसी तरह एटीएस द्वारा धर्म्ेद्र बैरागी और दिलीप नाहर को भी पुलिस ने उठाया था और बाद में उन्होंने कोर्ट में आपराधिक परिवाद पेश किया था।