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राजधानी हरियाणा. हरियाणा के सिनेमा हालों में मनोरंजन कर से छूट पाने को अब सैन्य कर्मियों को वर्दी में नहीं जाना पड़ेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका पर सरकार ने जवाब दाखिल कर कहा कि वह इस नियम को बदलेगी। इससे संबंधित अधिसूचना जारी करने के लिए सरकार को समय देते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी।
चंडीमंदिर स्थित सेना अधिकारी अलीफा अकबर ने याचिका में कहा था मनोरंजन कर से छूट पाने को पंजाब इंटरटेनमेंट ड्यूटी रुल्स के मुताबिक हरियाणा के सिनेमा हालों में फिल्म देखने के लिए वर्दी पहनकर जाने पर ही टैक्स से छूट मिलती है।
यह नियम, उस नियम के खिलाफ है जिसमें कहा गया है कि सैन्य कर्मी सिर्फ ड्यूटी के समय ही वर्दी पहनेंगे। पंजाब व चंडीगढ़ में पहले से ही महज पहचान पत्र दिखाने पर टैक्स से छूट हासिल है। ऐसे में हरियाणा में इस नियम को खारिज किया जाना चाहिए।