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रणजीत हत्याकांड की सुनवाई 9 माह में पूरी करने के निर्देश

चंडीगढ़कभी सिरसा डेरा से जुड़े रहे कुरुक्षेत्र निवासी रणजीत सिंह की हत्या के मामले में आरोपी अवतार सिंह की जमानत याचिका बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने अंबाला की विशेष अदालत को 9 माह में ट्रायल पूरा करने का निर्देश भी दिया।

डेरे के प्रबंधक फकीर चंद की हत्या के मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर को सुनवाई तय की है। सिरसा निवासी राम कुमार की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि 2002 में हाईकोर्ट को दी अज्ञात शिकायत में डेरे की साध्वियों के यौन शोषण के आरोप के अलावा फकीर चंद की हत्या का भी जिक्र किया गया था। इस पर हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी थी।

यौन शोषण मामले पर तो सीबीआई ने जांच की लेकिन फकीर चंद की हत्या के पहलू पर जांच नहीं की गई। याचिका में कहा गया कि उनके पास वह सीडी है जिसमें डेरामुखी के ड्राइवर ने एक निजी टीवी चैनल पर स्वीकार किया है कि डेरा मुखी के कहने पर फकीर चंद की हत्या करने वालों में वह शामिल था। याचिका में मांग की गई कि सीबीआई को इस मामले में भी जांच के निर्देश दिए जाएं।





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