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चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम-2 ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड मैनेजमेंट (आईईएसएम) की एक छात्रा की जमा फीस वापस न करने के मामले में सेवा में खामी का दोषी माना है। फोरम ने इंस्टीट्यूट को छात्रा द्वारा जमा करवाई 13 हजार 900 रुपए फीस वापस करने, 3 हजार रुपए हर्जाना के अतिरिक्त 2500 रुपए मुकदमा खर्च राशि देने के निर्देश भी दिए हैं।
चंडीगढ़ सेक्टर-37 की दीपिका शर्मा ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड मैनेजमेंट (आईईएसएम) इंदौर से डिग्री कोर्स करने के लिए आवेदन किया था।
दीपिका ने इसके लिए 13900 रुपए फीस भी जमा करवाई थी। इस बीच दीपिका का ताऊ देवी लाल इंजीनियरिंग कॉलेज सिरसा में दाखिला मिला गया था। इसके बाद उसने आईईएसएम से फीस वापस करने का आवेदन किया था।