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चंडीगढ़ आप पंजाब में हैं तो ध्यान रखें कि शादी की पार्टी में दोस्तों-रिश्तेदारों के पटियाला पैग लगाकर झूमने से पहले लाइसेंस जरूर ले लें। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि जो शराब पिलाई जाने वाली है वह पंजाब से ही खरीदी गई हो। ऐसा नहीं होने पर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं।
राजस्व के नुकसान को देखते हुए भविष्य में पंजाब में होने वाली शादियों पर आबकारी महकमा नजर रखने जा रहा है। शादी में कहीं भी लाइसेंस लिए बगैर शराब पिलाने पर जुर्माना किया जाएगा। होटल, बैंक्वेट हॉल और मैरिज पैलेस पर टैक्स लगाने के बाद सरकार ने शादी-पार्टियों में पिलाई जाने वाली शराब के जरिए कमाई की योजना तैयार की है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पीने-पिलाने के लिए कराधान आयुक्त से परमिट लिया गया है या नहीं? साथ ही देखा जाएगा कि जहां पार्टी की जा रही है, वहां के प्रबंधकों के पास विशेष अवसरों पर शराब पिलाने के लिए लाइसेंस है या नहीं?
जो शराब पिलाई जाए, वह भी पंजाब से ही खरीदी गई होनी चाहिए। अगर चंडीगढ़ और पंजाब के साथ लगते दूसरे राज्यों से सस्ती दरों पर शराब खरीद कर लाई हुई पाई गई तो आबकारी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में सरकार ने मैरिज पैलेस मालिकों को निर्देश जारी कर दिए हैं।