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बालिग स्‍टूडेंट के साथ कर सकते हैं सेक्‍स
एजेंसी Thursday, January 15, 2009 12:57 [IST]  

Sex in schoolवॉशिंगटन। जी हां, अमेरिकी कानून के मुताबिक यह सच है। एक अमेरिकी अदालत के मुताबिक यदि कोई टीचर किसी बालिग स्‍टूडेंट के साथ उसकी रजामंदी से सेक्‍स करता है तो यह गुनाह नहीं है।



वॉशिंगटन स्थित एक हाईस्कूल के टीचर मैथ्यू पर अपनी नाबालिग स्टूडेंट के साथ सेक्‍स करने का आरोप था। घटना वर्ष 2006 की थी। मामला अदालत में पहुंचा तो मैथ्‍यू ने मामले को खारिज करने की अपनी की। उसका तर्क था कि शारीरिक संबंध बनाते समय स्‍टूडेंट बालिग थी यानी उसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी थी और सेक्‍स के लिए स्‍टूडेंट भी रजामंद थी।



वॉशिंगटन अदालत के तीन सदस्यीय पैनल ने फैसला मैथ्यू के पक्ष में दिया और मामले को खारिज कर दिया। पैनल ने माना कि यह मामला 'नाबालिग से यौनाचार' के तहत नहीं आता है। क्योंकि मामला आपराधिक तभी बनता है जब स्टूडंट की उम्र 18 वर्ष से कम होती। मैथ्यू के वकील रॉब हिल ने कहा कि कानून के मुताबिक 18 साल से अधिक उम्र के व्‍यक्ति को नाबालिग नहीं कहा जा सकता।

 
 
Comments
Ashish Rokde
Sunday, 27th Sep 2009, 21:20
लॆकिन् मै इस् बात् सॆ सहमत् नहि हु! क्यॊकि ऐसॆ तॊ सभि शिशक् इस् तरह् का अपराध् कर् सकतॆ है गुरु और् शिश्य कॆ बिच् का सम्बन्ध् क्या है इस् पॆ कुच् तॊ कानुन् हॊना चाहियॆ दॊनॊ कॆ लिऎ कानुन् बनॆ.
anand wagholikar
Tuesday, 29th Sep 2009, 21:16
Teachers will demand sexual favours for passing exams, for good marks. Not correct judgement from students/ parents point of view. Not agreeable.
Lalit tiwari
Monday, 5th Oct 2009, 12:33
यह् बिल्कुल् गलत् है क्यॊकि ऎक् शिशक् बाप् कॆ समान् हॊता है शिशक् ऒर् छात्रऒ मैन् सॆक्श् पर् बिल्कुल् रॊक् लगानि चाहियॆ.इस्कॊ कानुनन् अप्रध् माना चाहियॆ.



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