अफीम तस्करी के मामले में चार साल की कैद
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अफीम तस्करी के मामले में चार साल की कैद

उदयपुर. 200 ग्राम अफीम के साथ पकड़े अभियुक्त को अदालत ने 4 वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। तीन जनों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण (सेशन न्यायाधीश) एमएल शर्मा ने अभियुक्त केलवा (लसाडिया) निवासी भैरुलाल उर्फ भैरिया पुत्र जोधा कालबेलिया को सजा दी।

माधुपुरा (धरियावद) निवासी नाथू उर्फ नाथिया पुत्र गोरखनाथ कालबेलिया, उसके भाई सरदारा व पीपलिया धरियावद) निवासी हूड़की पत्नी प्रभुनाथ कालबेलिया को बरी कर दिया। इस मामले में नागराज उर्फ नागजी, प्रभुनाथ एवं फुलिया मफरुर हैं। 6 नवंबर 04 को कानोड़ के तत्कालीन थाना प्रभारी हरीशचंद्र सिंह मुखबीर की सूचना मिली कि सीड गांव के पास नदी पेटे में पुलिया के नीचे कुछ सशस्त्र व्यक्ति शराब पी रहे हैं।

वे वहां मनोज कोठारी के घर पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। इस पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस दल ने दबिश देकर घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। भैरुलाल से 200 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। उसने बताया था कि यह अफीम हूड़की ने उसे दी थी। बाद में उसे भी गिरफ्तार किया गया।



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